SICLD Act 75अध्याय X · Miscellaneous
धारा 75 · किसी मुकदमे में पक्षकार की मृत्यु।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में पक्षकार (अपीलीय बोर्ड या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को छोड़कर) कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो रजिस्ट्रार अनुरोध पर और मृतक व्यक्ति के हित के हस्तांतरण के संतोषजनक प्रमाण मिलने पर, कार्यवाही में उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित कर सकता है, या यदि रजिस्ट्रार की राय है कि मृतक व्यक्ति का हित जीवित पक्षकारों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है, तो उसके उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित किए बिना कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे सकता है।
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