SICLD Act 51अध्याय VIII · Appellate Board
धारा 51 · कुछ विशिष्ट उपयोगों की अनुमति देने का बोर्ड का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, अपीलीय बोर्ड सरकार की ओर से या सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर, लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकृत स्वामी को ऐसे आवेदन की सूचना देने के बाद और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, सरकार या ऐसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसे पंजीकृत लेआउट-डिज़ाइन के उपयोग की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि बोर्ड ऐसी परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाली निम्नलिखित में से कोई या सभी शर्तें लागू हों, अर्थात्:--
(क) लेआउट-डिज़ाइन का उपयोग गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए या राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक सार्वजनिक आवश्यकता से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा;
(ख) लेआउट-डिजाइन के उपयोग की अवधि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक सीमित होगी।
(ग) लेआउट-डिज़ाइन का उपयोग गैर-हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय होगा;
(घ) लेआउट-डिज़ाइन का उपयोग उस सीमा तक किया जाएगा जिसे बोर्ड प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा को दूर करने के लिए आवश्यक समझता है;
(ई) लेआउट-डिजाइन का उपयोग मुख्य रूप से भारत के घरेलू बाजार में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट या सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किया जाएगा:
बशर्ते कि बोर्ड, सरकार द्वारा इस उपधारा के अंतर्गत अधिकृत किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत लेआउट-डिजाइन का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि बोर्ड संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे अधिकृत व्यक्ति ने लेआउट-डिजाइन के पंजीकृत स्वामी के साथ उचित वाणिज्यिक शर्तों और नियमों पर लेआउट-डिजाइन के अनुमत उपयोग के लिए समझौता करने का प्रयास किया है और ऐसे प्रयास निर्धारित अवधि के भीतर सफल नहीं हुए हैं।
इसके अलावा, यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होगा जहां अधिकृत व्यक्ति बोर्ड को सरकार द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें यह कहा गया हो कि राष्ट्रीय आपातकाल या सरकार द्वारा अत्यंत आवश्यक समझी जाने वाली किसी अन्य परिस्थिति या सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक उपयोग के कारण ऐसे उपयोग की आवश्यकता है।
(2) अपीलीय बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन पंजीकृत लेआउट-डिज़ाइन के उपयोग की अनुमति देते समय, सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसे अनुमत उपयोग के लिए ऐसे लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकृत स्वामी को देय रॉयल्टी की राशि निर्धारित करेगा।
(3) अपीलीय बोर्ड, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकृत स्वामी के आवेदन पर, उस उपधारा के तहत दी गई अनुमति की समीक्षा कर सकता है और संबंधित पक्षों को निर्धारित तरीके से नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसी अनुमति को रद्द या संशोधित कर सकता है, यदि बोर्ड संतुष्ट है कि जिन शर्तों के अधीन अनुमति दी गई थी उनमें से किसी का पालन नहीं किया गया है या वे परिस्थितियाँ जिनके कारण ऐसी अनुमति दी गई थी, अब मौजूद नहीं हैं या उनमें पर्याप्त परिवर्तन हो गया है।
(क) लेआउट-डिज़ाइन का उपयोग गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए या राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक सार्वजनिक आवश्यकता से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा;
(ख) लेआउट-डिजाइन के उपयोग की अवधि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक सीमित होगी।
(ग) लेआउट-डिज़ाइन का उपयोग गैर-हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय होगा;
(घ) लेआउट-डिज़ाइन का उपयोग उस सीमा तक किया जाएगा जिसे बोर्ड प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा को दूर करने के लिए आवश्यक समझता है;
(ई) लेआउट-डिजाइन का उपयोग मुख्य रूप से भारत के घरेलू बाजार में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट या सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किया जाएगा:
बशर्ते कि बोर्ड, सरकार द्वारा इस उपधारा के अंतर्गत अधिकृत किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत लेआउट-डिजाइन का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि बोर्ड संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे अधिकृत व्यक्ति ने लेआउट-डिजाइन के पंजीकृत स्वामी के साथ उचित वाणिज्यिक शर्तों और नियमों पर लेआउट-डिजाइन के अनुमत उपयोग के लिए समझौता करने का प्रयास किया है और ऐसे प्रयास निर्धारित अवधि के भीतर सफल नहीं हुए हैं।
इसके अलावा, यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होगा जहां अधिकृत व्यक्ति बोर्ड को सरकार द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें यह कहा गया हो कि राष्ट्रीय आपातकाल या सरकार द्वारा अत्यंत आवश्यक समझी जाने वाली किसी अन्य परिस्थिति या सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक उपयोग के कारण ऐसे उपयोग की आवश्यकता है।
(2) अपीलीय बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन पंजीकृत लेआउट-डिज़ाइन के उपयोग की अनुमति देते समय, सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसे अनुमत उपयोग के लिए ऐसे लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकृत स्वामी को देय रॉयल्टी की राशि निर्धारित करेगा।
(3) अपीलीय बोर्ड, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकृत स्वामी के आवेदन पर, उस उपधारा के तहत दी गई अनुमति की समीक्षा कर सकता है और संबंधित पक्षों को निर्धारित तरीके से नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसी अनुमति को रद्द या संशोधित कर सकता है, यदि बोर्ड संतुष्ट है कि जिन शर्तों के अधीन अनुमति दी गई थी उनमें से किसी का पालन नहीं किया गया है या वे परिस्थितियाँ जिनके कारण ऐसी अनुमति दी गई थी, अब मौजूद नहीं हैं या उनमें पर्याप्त परिवर्तन हो गया है।
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