SICLD Act 47अध्याय VIII · Appellate Board
धारा 47 · अध्यक्ष को एक पीठ से दूसरी पीठ को मामले स्थानांतरित करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के बाद, और उनमें से जिन्हें वह सुनना चाहें, उनकी सुनवाई करने के बाद, या बिना ऐसी सूचना के स्वयं ही, अध्यक्ष किसी एक पीठ के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।
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