SICLD Act 40अध्याय VIII · Appellate Board
धारा 40 · रॉयल्टी निर्धारित करने के लिए अपीलीय बोर्ड को आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पंजीकृत लेआउट-डिज़ाइन का पंजीकृत स्वामी धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन रॉयल्टी के निर्धारण हेतु अपीलीय बोर्ड को आवेदन कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उसके साथ ऐसे शपथपत्र, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तथा ऐसे आवेदन दाखिल करने के संबंध में ऐसा शुल्क तथा प्रक्रियाओं की तामील या निष्पादन के लिए ऐसा अन्य शुल्क होगा जैसा निर्धारित किया जाए।
(3) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, अपीलीय बोर्ड, विपक्षी पक्ष को निर्धारित समय और तरीके से विरोध दर्ज करने के लिए नोटिस देने के बाद और आवेदक तथा विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आवेदन का निपटारा करेगा।
(4) उपधारा (3) के तहत आवेदन का निपटारा करने में अपीलीय बोर्ड द्वारा दिया गया आदेश या निर्णय स्थानीय अधिकार क्षेत्र वाले सिविल न्यायालय द्वारा इस प्रकार निष्पादन योग्य होगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा दिया गया डिक्री हो।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उसके साथ ऐसे शपथपत्र, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य तथा ऐसे आवेदन दाखिल करने के संबंध में ऐसा शुल्क तथा प्रक्रियाओं की तामील या निष्पादन के लिए ऐसा अन्य शुल्क होगा जैसा निर्धारित किया जाए।
(3) उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, अपीलीय बोर्ड, विपक्षी पक्ष को निर्धारित समय और तरीके से विरोध दर्ज करने के लिए नोटिस देने के बाद और आवेदक तथा विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आवेदन का निपटारा करेगा।
(4) उपधारा (3) के तहत आवेदन का निपटारा करने में अपीलीय बोर्ड द्वारा दिया गया आदेश या निर्णय स्थानीय अधिकार क्षेत्र वाले सिविल न्यायालय द्वारा इस प्रकार निष्पादन योग्य होगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा दिया गया डिक्री हो।
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