SICLD Act 68अध्याय X · Miscellaneous
धारा 68 · भारत की सुरक्षा की रक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) इस अधिनियम के तहत किसी लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकरण या लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकरण से संबंधित किसी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट न करना जिसे केंद्र सरकार भारत की सुरक्षा के हित के लिए हानिकारक समझती हो; और
(ख) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत लेआउट-डिजाइन के पंजीकरण को रद्द करने सहित कोई भी कार्रवाई करना, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत की सुरक्षा के हित में निर्दिष्ट कर सकती है।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारत की सुरक्षा का हित" अभिव्यक्ति से तात्पर्य भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक किसी भी कार्रवाई से है जो लेआउट-डिज़ाइन या लेआउट-डिज़ाइन युक्त अर्धचालक एकीकृत परिपथ या ऐसे अर्धचालक एकीकृत परिपथ को समाहित करने वाली किसी वस्तु के उपयोग से संबंधित है और जो...
(क) विखंडनीय पदार्थों या उन पदार्थों से संबंधित है जिनसे वे व्युत्पन्न होते हैं; या
(ख) शस्त्रों, गोला-बारूद और युद्ध सामग्री के व्यापार से संबंधित है तथा अन्य वस्तुओं और सामग्रियों के ऐसे व्यापार से संबंधित है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सैन्य प्रतिष्ठान की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है; या
(ग) युद्ध के समय या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अन्य आपात स्थिति में लिया जाता है।
(क) इस अधिनियम के तहत किसी लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकरण या लेआउट-डिज़ाइन के पंजीकरण से संबंधित किसी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट न करना जिसे केंद्र सरकार भारत की सुरक्षा के हित के लिए हानिकारक समझती हो; और
(ख) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत लेआउट-डिजाइन के पंजीकरण को रद्द करने सहित कोई भी कार्रवाई करना, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत की सुरक्षा के हित में निर्दिष्ट कर सकती है।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारत की सुरक्षा का हित" अभिव्यक्ति से तात्पर्य भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक किसी भी कार्रवाई से है जो लेआउट-डिज़ाइन या लेआउट-डिज़ाइन युक्त अर्धचालक एकीकृत परिपथ या ऐसे अर्धचालक एकीकृत परिपथ को समाहित करने वाली किसी वस्तु के उपयोग से संबंधित है और जो...
(क) विखंडनीय पदार्थों या उन पदार्थों से संबंधित है जिनसे वे व्युत्पन्न होते हैं; या
(ख) शस्त्रों, गोला-बारूद और युद्ध सामग्री के व्यापार से संबंधित है तथा अन्य वस्तुओं और सामग्रियों के ऐसे व्यापार से संबंधित है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सैन्य प्रतिष्ठान की आपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है; या
(ग) युद्ध के समय या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अन्य आपात स्थिति में लिया जाता है।
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