RLBCAU Act 8
धारा 8 · यह विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लोगों के लिए खुला है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
विश्वविद्यालय किसी भी लिंग और किसी भी जाति, पंथ, नस्ल या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, और विश्वविद्यालय के लिए किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक विश्वास या पेशे की कोई भी परीक्षा अपनाना या थोपना वैध नहीं होगा, ताकि उसे विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेने या वहां से स्नातक होने या उसके किसी भी विशेषाधिकार का आनंद लेने या उसका प्रयोग करने का हकदार बनाया जा सके।
इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे विश्वविद्यालय को महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के रोजगार या प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने से रोका जा सके।
इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे विश्वविद्यालय को महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के रोजगार या प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने से रोका जा सके।
इस धारा पर आपका निजी नोट
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