RLBCAU Act 4
धारा 4 · विश्वविद्यालय।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में होगा और यह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी परिसर स्थापित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे:
इसके अलावा, विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य में दो कॉलेज और बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में दो कॉलेज स्थापित करेगा।
(3) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और बोर्ड के प्रथम सदस्य, अकादमिक परिषद और वे सभी व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे पदाधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता धारण करते रहते हैं, उन्हें रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में गठित किया जाता है।
(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी तथा उक्त नाम से मुकदमा करेगा और उस पर मुकदमा किया जाएगा।
(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में होगा और यह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी परिसर स्थापित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे:
इसके अलावा, विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य में दो कॉलेज और बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में दो कॉलेज स्थापित करेगा।
(3) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और बोर्ड के प्रथम सदस्य, अकादमिक परिषद और वे सभी व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे पदाधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता धारण करते रहते हैं, उन्हें रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में गठित किया जाता है।
(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी तथा उक्त नाम से मुकदमा करेगा और उस पर मुकदमा किया जाएगा।
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