RLBCAU Act 6
धारा 6 · विश्वविद्यालय की शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—
(i) कृषि और संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान करना;
(ii) कृषि और संबंधित ज्ञान शाखाओं में अनुसंधान के संचालन के लिए प्रावधान करना;
(iii) विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान के निष्कर्षों और तकनीकी सूचनाओं के प्रसार के लिए प्रावधान करना;
(iv) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा वह निर्धारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना, तथा परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य विधि के आधार पर डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना, तथा अच्छे और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे किसी भी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधि को वापस लेना;
(v) विधानों द्वारा निर्धारित तरीके से मानद उपाधियाँ या अन्य उपाधियाँ प्रदान करना;
(vi) विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में नामांकित न होने वाले क्षेत्र कार्यकर्ताओं, ग्राम नेताओं और अन्य व्यक्तियों के लिए व्याख्यान और निर्देश प्रदान करना तथा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
(vii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसे उद्देश्य के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च शिक्षा संस्थान के साथ सहयोग करना, सहभागिता करना या संबद्ध होना;
(viii) कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, दुग्ध उत्पादन, गृह विज्ञान और संबद्ध विज्ञानों से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना एवं रखरखाव करना, आवश्यकतानुसार;
(ix) ऐसे परिसरों, विशेष केंद्रों, विशेष प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों या अनुसंधान एवं संस्थान के लिए अन्य इकाइयों की स्थापना एवं रखरखाव करना, जो उसकी राय में उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों;
(x) शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा पदों का सृजन करना और उन पदों पर नियुक्तियाँ करना;
(xi) प्रशासनिक, मंत्रिस्तरीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना;
(xii) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, स्टूडेंटशिप, पदक और पुरस्कार स्थापित करना और प्रदान करना;
(xiii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानकों का निर्धारण करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि शामिल हो सकती है;
(xiv) छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास उपलब्ध कराना और उसका रखरखाव करना;
(xv) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के आवासीय आवास की देखरेख करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना;
(xvi) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करना, जिसमें उनकी आचार संहिता भी शामिल है;
(xvii) छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो वह आवश्यक समझे;
(xviii) ऐसे शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करना, मांगना और प्राप्त करना जैसा कि क़ानूनों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
(xix) केंद्र सरकार की स्वीकृति से, अपनी संपत्ति की सुरक्षा पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन उधार लेना;
(xx) दान, भेंट और उपहार प्राप्त करना तथा अपने उद्देश्यों के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति, जिसमें न्यास और बंदोबस्ती संपत्तियां शामिल हैं, का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबंधन करना और निपटान करना;
(xxi) ऐसे सभी अन्य कार्य और चीजें करना जो इसके सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आकस्मिक या सहायक हों।
(i) कृषि और संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान करना;
(ii) कृषि और संबंधित ज्ञान शाखाओं में अनुसंधान के संचालन के लिए प्रावधान करना;
(iii) विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान के निष्कर्षों और तकनीकी सूचनाओं के प्रसार के लिए प्रावधान करना;
(iv) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा वह निर्धारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना, तथा परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य विधि के आधार पर डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना, तथा अच्छे और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे किसी भी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधि को वापस लेना;
(v) विधानों द्वारा निर्धारित तरीके से मानद उपाधियाँ या अन्य उपाधियाँ प्रदान करना;
(vi) विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में नामांकित न होने वाले क्षेत्र कार्यकर्ताओं, ग्राम नेताओं और अन्य व्यक्तियों के लिए व्याख्यान और निर्देश प्रदान करना तथा उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना जैसा कि विधानों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
(vii) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसे उद्देश्य के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च शिक्षा संस्थान के साथ सहयोग करना, सहभागिता करना या संबद्ध होना;
(viii) कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, दुग्ध उत्पादन, गृह विज्ञान और संबद्ध विज्ञानों से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना एवं रखरखाव करना, आवश्यकतानुसार;
(ix) ऐसे परिसरों, विशेष केंद्रों, विशेष प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों या अनुसंधान एवं संस्थान के लिए अन्य इकाइयों की स्थापना एवं रखरखाव करना, जो उसकी राय में उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों;
(x) शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा पदों का सृजन करना और उन पदों पर नियुक्तियाँ करना;
(xi) प्रशासनिक, मंत्रिस्तरीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना;
(xii) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, स्टूडेंटशिप, पदक और पुरस्कार स्थापित करना और प्रदान करना;
(xiii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानकों का निर्धारण करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि शामिल हो सकती है;
(xiv) छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास उपलब्ध कराना और उसका रखरखाव करना;
(xv) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के आवासीय आवास की देखरेख करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना;
(xvi) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करना, जिसमें उनकी आचार संहिता भी शामिल है;
(xvii) छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो वह आवश्यक समझे;
(xviii) ऐसे शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करना, मांगना और प्राप्त करना जैसा कि क़ानूनों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;
(xix) केंद्र सरकार की स्वीकृति से, अपनी संपत्ति की सुरक्षा पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन उधार लेना;
(xx) दान, भेंट और उपहार प्राप्त करना तथा अपने उद्देश्यों के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति, जिसमें न्यास और बंदोबस्ती संपत्तियां शामिल हैं, का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबंधन करना और निपटान करना;
(xxi) ऐसे सभी अन्य कार्य और चीजें करना जो इसके सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आकस्मिक या सहायक हों।
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