RLBCAU Act 17
धारा 17 · विश्वविद्यालय के अधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–
(1) प्रबंधन बोर्ड;
(2) अकादमिक परिषद;
(3) अनुसंधान परिषद;
(4) विस्तार शिक्षा परिषद;
(5) वित्त समिति;
(6) संकाय और अध्ययन बोर्ड; और
(7) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो क़ानूनों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
(1) प्रबंधन बोर्ड;
(2) अकादमिक परिषद;
(3) अनुसंधान परिषद;
(4) विस्तार शिक्षा परिषद;
(5) वित्त समिति;
(6) संकाय और अध्ययन बोर्ड; और
(7) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो क़ानूनों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
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