RLBCAU Act 19
धारा 19 · शैक्षणिक परिषद।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अकादमिक परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख अकादमिक निकाय होगा और इस अधिनियम, विधानों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर अधिगम, शिक्षा, निर्देश, मूल्यांकन और परीक्षा के मानकों के रखरखाव पर नियंत्रण और सामान्य विनियमन करेगा तथा इसके लिए उत्तरदायी होगा तथा विधानों द्वारा इसे प्रदत्त या आरोपित की गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।
(2) अकादमिक परिषद का गठन और उसके सदस्यों का कार्यकाल विधानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
(2) अकादमिक परिषद का गठन और उसके सदस्यों का कार्यकाल विधानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
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