PCPNDT Act 31Aअध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 31A · कठिनाइयों का निवारण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [31ए. कठिनाइयों का निवारण। -- (1) यदि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 (14 ऑफ 2003) के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान कर सकती है जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों:
बशर्ते कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2002 (14 ऑफ 2003) के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, पारित होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।]
बशर्ते कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2002 (14 ऑफ 2003) के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, पारित होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
