PCPNDT Act 18अध्याय VI · Registration of Genetic Counselling Centres, Genetic Laboratories and Genetic Clinics
धारा 18 · आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं या आनुवंशिक क्लीनिकों का पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) कोई भी व्यक्ति प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 (14 ऑफ 2003) के लागू होने के बाद कोई भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक, जिसमें अल्ट्रासाउंड या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण के लिंग निर्धारण एवं लिंग चयन में सक्षम कोई अन्य तकनीक रखने वाला क्लिनिक, प्रयोगशाला या केंद्र शामिल है, नहीं खोलेगा या इनमें से किसी को भी सेवाएं प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत न हो।]
(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे तरीके से किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न किए जाएंगे जो निर्धारित किए जा सकें।
(3) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले धारा 4 में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए परामर्श या प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के संचालन में आंशिक रूप से या विशेष रूप से संलग्न है, ऐसे प्रारंभ की तिथि से साठ दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
(4) धारा 6 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जो प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के लिए परामर्श या संचालन में लगा हुआ है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छह महीने की समाप्ति पर ऐसा कोई परामर्श या तकनीक का संचालन बंद कर देगा, जब तक कि ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया हो और अलग से या संयुक्त रूप से पंजीकृत न हो गया हो, या जब तक ऐसे आवेदन का निपटारा न हो जाए, जो भी पहले हो।
(5) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक ऐसी सुविधाएं प्रदान करने, ऐसे उपकरण और मानक बनाए रखने में सक्षम है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे तरीके से किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न किए जाएंगे जो निर्धारित किए जा सकें।
(3) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले धारा 4 में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए परामर्श या प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के संचालन में आंशिक रूप से या विशेष रूप से संलग्न है, ऐसे प्रारंभ की तिथि से साठ दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
(4) धारा 6 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जो प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के लिए परामर्श या संचालन में लगा हुआ है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छह महीने की समाप्ति पर ऐसा कोई परामर्श या तकनीक का संचालन बंद कर देगा, जब तक कि ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया हो और अलग से या संयुक्त रूप से पंजीकृत न हो गया हो, या जब तक ऐसे आवेदन का निपटारा न हो जाए, जो भी पहले हो।
(5) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक ऐसी सुविधाएं प्रदान करने, ऐसे उपकरण और मानक बनाए रखने में सक्षम है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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