PCPNDT Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) "उपयुक्त प्राधिकारी" से तात्पर्य धारा 17 के अधीन नियुक्त उपयुक्त प्राधिकारी से है;
(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड से है;
1 [(ba) "गर्भाशय" का अर्थ है निषेचन से लेकर जन्म तक विकास के किसी भी चरण में गर्भाधान का कोई भी उत्पाद, जिसमें भ्रूण या गर्भस्थ शिशु के साथ-साथ अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली भी शामिल है;
(बीबी) "भ्रूण" से तात्पर्य निषेचन के बाद आठ सप्ताह (छप्पन दिन) के अंत तक विकसित हो रहे मानव जीव से है;
(bc) "भ्रूण" से तात्पर्य मानव जीव के विकास की उस अवधि से है जो निषेचन या सृजन के बाद सत्तावनवें दिन से शुरू होती है (उस समय को छोड़कर जब उसका विकास रुका हुआ हो) और जन्म पर समाप्त होती है;]
(ग) "आनुवंशिक परामर्श केंद्र" से तात्पर्य किसी संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी भी ऐसे स्थान से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो रोगियों को आनुवंशिक परामर्श प्रदान करता है;
(घ) "आनुवंशिक क्लिनिक" से तात्पर्य किसी क्लिनिक, संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी भी स्थान से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसका उपयोग प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है।
2 [ स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आनुवंशिक क्लिनिक" में एक वाहन शामिल है, जहां अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण का लिंग निर्धारण करने में सक्षम अन्य उपकरण या गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने या गर्भाधान से पहले लिंग का चयन करने की क्षमता वाला पोर्टेबल उपकरण उपयोग किया जाता है;]
(ई) "आनुवंशिक प्रयोगशाला" से तात्पर्य प्रयोगशाला से है और इसमें वह स्थान शामिल है जहां प्रसवपूर्व निदान परीक्षण के लिए आनुवंशिक क्लिनिक से प्राप्त नमूनों के विश्लेषण या परीक्षण करने की सुविधा प्रदान की जाती है।
2 [ स्पष्टीकरण । --इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आनुवंशिक प्रयोगशाला" में वह स्थान शामिल है जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण का लिंग निर्धारण करने में सक्षम अन्य उपकरण या गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने या गर्भाधान से पहले लिंग का चयन करने की क्षमता रखने वाला पोर्टेबल उपकरण उपयोग किया जाता है;]
(f) "स्त्रीरोग विशेषज्ञ" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास स्त्रीरोग एवं प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर योग्यता हो;
3 [(जी) "चिकित्सा आनुवंशिकीविद्" में वह व्यक्ति शामिल है जिसके पास लिंग चयन और प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के क्षेत्र में आनुवंशिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा है या जिसने इन क्षेत्रों में से किसी में भी डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है--
(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 ऑफ 1956) के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं में से कोई एक; या
(ii) जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री;]
(h) "बाल रोग विशेषज्ञ" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास बाल रोग में स्नातकोत्तर योग्यता हो;
4 [(i) "प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं" से तात्पर्य सभी स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति संबंधी या चिकित्सा प्रक्रियाओं से है जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, भ्रूणोस्कोपी, गर्भनाल द्रव, कोरियोनिक विली, भ्रूण, रक्त या किसी अन्य ऊतक या द्रव के नमूने लेना या निकालना, पुरुष या महिला के गर्भाधान से पहले या बाद में, किसी भी प्रकार के विश्लेषण या गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन के लिए प्रसवपूर्व निदान परीक्षण करने हेतु आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक में भेजने के लिए;]
(j) "प्रसवपूर्व निदान तकनीक" में सभी प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं और प्रसवपूर्व निदान परीक्षण शामिल हैं;
5 [(k) "प्रसवपूर्व निदान परीक्षण" का अर्थ है अल्ट्रासोनोग्राफी या गर्भनाल द्रव, कोरियोनिक विली, रक्त या गर्भवती महिला या गर्भाधान के किसी भी ऊतक या द्रव का कोई परीक्षण या विश्लेषण जो आनुवंशिक या चयापचय संबंधी विकारों या गुणसूत्र असामान्यताओं या जन्मजात विकृतियों या हीमोग्लोबिनोपैथी या लिंग-संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है;]
(l) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(m) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से तात्पर्य ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 ऑफ 1956) की धारा 2 के खंड (h) में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता हो और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हो;
(n) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
6 [(ओ) "लिंग चयन" में किसी भी प्रक्रिया, तकनीक, परीक्षण या प्रशासन या नुस्खे या किसी भी चीज का प्रावधान शामिल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना या संभावना बढ़ाना है कि भ्रूण किसी विशेष लिंग का होगा;
(पी) "सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग विशेषज्ञ" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 ऑफ 1956) के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं में से कोई एक योग्यता हो या जिसके पास अल्ट्रासोनोग्राफी या इमेजिंग तकनीक या रेडियोलॉजी में स्नातकोत्तर योग्यता हो;
(q) "राज्य बोर्ड" से तात्पर्य धारा 16ए के अधीन गठित राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड या केंद्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षी बोर्ड से है;
(r) विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक है।]
(क) "उपयुक्त प्राधिकारी" से तात्पर्य धारा 17 के अधीन नियुक्त उपयुक्त प्राधिकारी से है;
(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड से है;
1 [(ba) "गर्भाशय" का अर्थ है निषेचन से लेकर जन्म तक विकास के किसी भी चरण में गर्भाधान का कोई भी उत्पाद, जिसमें भ्रूण या गर्भस्थ शिशु के साथ-साथ अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली भी शामिल है;
(बीबी) "भ्रूण" से तात्पर्य निषेचन के बाद आठ सप्ताह (छप्पन दिन) के अंत तक विकसित हो रहे मानव जीव से है;
(bc) "भ्रूण" से तात्पर्य मानव जीव के विकास की उस अवधि से है जो निषेचन या सृजन के बाद सत्तावनवें दिन से शुरू होती है (उस समय को छोड़कर जब उसका विकास रुका हुआ हो) और जन्म पर समाप्त होती है;]
(ग) "आनुवंशिक परामर्श केंद्र" से तात्पर्य किसी संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी भी ऐसे स्थान से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो रोगियों को आनुवंशिक परामर्श प्रदान करता है;
(घ) "आनुवंशिक क्लिनिक" से तात्पर्य किसी क्लिनिक, संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी भी स्थान से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसका उपयोग प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है।
2 [ स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आनुवंशिक क्लिनिक" में एक वाहन शामिल है, जहां अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण का लिंग निर्धारण करने में सक्षम अन्य उपकरण या गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने या गर्भाधान से पहले लिंग का चयन करने की क्षमता वाला पोर्टेबल उपकरण उपयोग किया जाता है;]
(ई) "आनुवंशिक प्रयोगशाला" से तात्पर्य प्रयोगशाला से है और इसमें वह स्थान शामिल है जहां प्रसवपूर्व निदान परीक्षण के लिए आनुवंशिक क्लिनिक से प्राप्त नमूनों के विश्लेषण या परीक्षण करने की सुविधा प्रदान की जाती है।
2 [ स्पष्टीकरण । --इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आनुवंशिक प्रयोगशाला" में वह स्थान शामिल है जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण का लिंग निर्धारण करने में सक्षम अन्य उपकरण या गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने या गर्भाधान से पहले लिंग का चयन करने की क्षमता रखने वाला पोर्टेबल उपकरण उपयोग किया जाता है;]
(f) "स्त्रीरोग विशेषज्ञ" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास स्त्रीरोग एवं प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर योग्यता हो;
3 [(जी) "चिकित्सा आनुवंशिकीविद्" में वह व्यक्ति शामिल है जिसके पास लिंग चयन और प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के क्षेत्र में आनुवंशिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा है या जिसने इन क्षेत्रों में से किसी में भी डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है--
(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 ऑफ 1956) के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं में से कोई एक; या
(ii) जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री;]
(h) "बाल रोग विशेषज्ञ" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास बाल रोग में स्नातकोत्तर योग्यता हो;
4 [(i) "प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं" से तात्पर्य सभी स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति संबंधी या चिकित्सा प्रक्रियाओं से है जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, भ्रूणोस्कोपी, गर्भनाल द्रव, कोरियोनिक विली, भ्रूण, रक्त या किसी अन्य ऊतक या द्रव के नमूने लेना या निकालना, पुरुष या महिला के गर्भाधान से पहले या बाद में, किसी भी प्रकार के विश्लेषण या गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन के लिए प्रसवपूर्व निदान परीक्षण करने हेतु आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक में भेजने के लिए;]
(j) "प्रसवपूर्व निदान तकनीक" में सभी प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं और प्रसवपूर्व निदान परीक्षण शामिल हैं;
5 [(k) "प्रसवपूर्व निदान परीक्षण" का अर्थ है अल्ट्रासोनोग्राफी या गर्भनाल द्रव, कोरियोनिक विली, रक्त या गर्भवती महिला या गर्भाधान के किसी भी ऊतक या द्रव का कोई परीक्षण या विश्लेषण जो आनुवंशिक या चयापचय संबंधी विकारों या गुणसूत्र असामान्यताओं या जन्मजात विकृतियों या हीमोग्लोबिनोपैथी या लिंग-संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है;]
(l) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(m) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से तात्पर्य ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 ऑफ 1956) की धारा 2 के खंड (h) में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता हो और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हो;
(n) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
6 [(ओ) "लिंग चयन" में किसी भी प्रक्रिया, तकनीक, परीक्षण या प्रशासन या नुस्खे या किसी भी चीज का प्रावधान शामिल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना या संभावना बढ़ाना है कि भ्रूण किसी विशेष लिंग का होगा;
(पी) "सोनोलॉजिस्ट या इमेजिंग विशेषज्ञ" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (102 ऑफ 1956) के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं में से कोई एक योग्यता हो या जिसके पास अल्ट्रासोनोग्राफी या इमेजिंग तकनीक या रेडियोलॉजी में स्नातकोत्तर योग्यता हो;
(q) "राज्य बोर्ड" से तात्पर्य धारा 16ए के अधीन गठित राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड या केंद्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षी बोर्ड से है;
(r) विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक है।]
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