PCPNDT Act 30अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 30 · अभिलेखों आदि की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) यदि उपयुक्त प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या किसी अन्य स्थान पर किया गया है या किया जा रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी या इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो निर्धारित किए जा सकते हैं, उचित समय पर ऐसे आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या किसी अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है और ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जिसे ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, तो उसकी सहायता से प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है तथा उसमें पाए गए किसी भी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पुस्तिका, विज्ञापन या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जांच कर सकता है तथा यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इससे इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, तो उसे जब्त कर सकता है और उस पर मुहर लगा सकता है।]
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तलाशी एवं जब्ती संबंधी प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या जब्ती पर लागू होंगे।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तलाशी एवं जब्ती संबंधी प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या जब्ती पर लागू होंगे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
