PCPNDT Act 11अध्याय IV · Central Supervisory Board
धारा 11 · विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों का बोर्ड के साथ अस्थायी जुड़ाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड, विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में चाहे।
(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा किसी प्रयोजन के लिए उससे संबद्ध व्यक्ति को उस प्रयोजन से संबंधित चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु बोर्ड की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा किसी प्रयोजन के लिए उससे संबद्ध व्यक्ति को उस प्रयोजन से संबंधित चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु बोर्ड की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।
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