PCPNDT Act 12अध्याय IV · Central Supervisory Board
धारा 12 · बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम होने के उद्देश्य से, बोर्ड इस संबंध में बनाए गए ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, (प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा) उतने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, जितने वह आवश्यक समझे:
बशर्ते कि ऐसे विनियमों में निर्दिष्ट श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार की स्वीकृति के अधीन होगी।
(2) बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसी सेवा शर्तों के अधीन होगा और ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
बशर्ते कि ऐसे विनियमों में निर्दिष्ट श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार की स्वीकृति के अधीन होगी।
(2) बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसी सेवा शर्तों के अधीन होगा और ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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