PCPNDT Act 3अध्याय II · Regulation of Genetic Counselling Centres, Genetic Laboratories and Genetic Clinics
धारा 3 · आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक क्लीनिकों का विनियमन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से,--
(1) कोई भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक, जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो, प्रसवपूर्व निदान तकनीकों से संबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा, न ही उनसे संबद्ध होगा, न ही उनके संचालन में सहायता करेगा;
1 [(2) कोई भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे मानद आधार पर हो या भुगतान पर, नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं करवाएगा या उसकी सेवाएं नहीं लेगा, जिसके पास निर्धारित योग्यताएं न हों;]
(3) कोई भी चिकित्सा आनुवंशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस अधिनियम के तहत पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई प्रसवपूर्व निदान तकनीक संचालित नहीं करेगा, न ही संचालित करवाएगा, न ही संचालित करने में सहायता करेगा।
(1) कोई भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक, जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो, प्रसवपूर्व निदान तकनीकों से संबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा, न ही उनसे संबद्ध होगा, न ही उनके संचालन में सहायता करेगा;
1 [(2) कोई भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे मानद आधार पर हो या भुगतान पर, नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं करवाएगा या उसकी सेवाएं नहीं लेगा, जिसके पास निर्धारित योग्यताएं न हों;]
(3) कोई भी चिकित्सा आनुवंशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस अधिनियम के तहत पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई प्रसवपूर्व निदान तकनीक संचालित नहीं करेगा, न ही संचालित करवाएगा, न ही संचालित करने में सहायता करेगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
