NBARD Act 7अध्याय III · Management of the National Bank
धारा 7 · अध्यक्ष और अन्य निदेशकों का कार्यकाल, सेवानिवृत्ति और शुल्क का भुगतान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्ष होगा तथा उन्हें ऐसा वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार नियुक्ति के समय निर्दिष्ट करे [ और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे]:
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3 [(1ए) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार को उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय अध्यक्ष का कार्यकाल लिखित रूप में कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर समाप्त करने का अधिकार होगा।]
4 [(1बी) अध्यक्ष के पद में रिक्ति होने की स्थिति में, प्रबंध निदेशक ऐसी रिक्ति के दौरान अध्यक्ष के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।]
5 [(2) उपधारा (5) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत नियुक्त निदेशक, ऐसे कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा, जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, 6 *** और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा।]
(3) केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, प्रस्तावित निष्कासन के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद, पद से हटा सकती है।
7 [(4) अध्यक्ष और कोई अन्य निदेशक, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी या रिजर्व बैंक का अधिकारी या किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित तथा ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई निकाय या निगम न हो, को बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठकों में उपस्थित होने तथा राष्ट्रीय बैंक के किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क और भत्ते दिए जाएंगे।]
8 [(5) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) से (च) के अधीन नियुक्त निदेशक केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार पद धारण करेंगे।]
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3 [(1ए) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार को उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय अध्यक्ष का कार्यकाल लिखित रूप में कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर समाप्त करने का अधिकार होगा।]
4 [(1बी) अध्यक्ष के पद में रिक्ति होने की स्थिति में, प्रबंध निदेशक ऐसी रिक्ति के दौरान अध्यक्ष के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।]
5 [(2) उपधारा (5) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत नियुक्त निदेशक, ऐसे कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा, जैसा कि केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, 6 *** और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा।]
(3) केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, प्रस्तावित निष्कासन के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद, पद से हटा सकती है।
7 [(4) अध्यक्ष और कोई अन्य निदेशक, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी या रिजर्व बैंक का अधिकारी या किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित तथा ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई निकाय या निगम न हो, को बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठकों में उपस्थित होने तथा राष्ट्रीय बैंक के किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क और भत्ते दिए जाएंगे।]
8 [(5) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) से (च) के अधीन नियुक्त निदेशक केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार पद धारण करेंगे।]
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