NBARD Act 38अध्याय VII · Other Functions of the National Bank
धारा 38 · राष्ट्रीय बैंक के अन्य कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राष्ट्रीय बैंक--
(i) यह अपने संचालन और ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे विभिन्न संस्थानों के संचालन का समन्वय करेगा तथा कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों को बनाए रखेगा तथा केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगे अन्य संस्थानों को परामर्श के लिए उपलब्ध रहेगा;
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या रिजर्व बैंक के लिए ऋण एवं अग्रिम प्रदान किए जाने, या बांड या डिबेंचर खरीदे जाने, या सब्सक्राइब किए जाने, या खरीदे जाने, या सब्सक्राइब किए जाने, से संबंधित किसी भी व्यवसाय के लेन-देन में एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है;
(iii) ग्रामीण बैंकिंग, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, तकनीकी-आर्थिक और अन्य सर्वेक्षणों सहित प्रशिक्षण, सूचना के प्रसार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं प्रदान कर सकता है और उक्त उद्देश्यों के लिए किसी भी संस्था को फेलोशिप और चेयर के प्रावधान के माध्यम से अनुदान सहित ऋण या अग्रिम या अनुदान दे सकता है ।
2 [(iv) कृषि एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों में लगे किसी भी व्यक्ति को तकनीकी, कानूनी, वित्तीय, विपणन एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकता है;
(v) भारत में या भारत के बाहर कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित मामलों में परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकता है, ऐसी शर्तों पर और ऐसे पारिश्रमिक के बदले, जैसा कि सहमति हो।
(vi) राष्ट्रीय बैंक को किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए या अपेक्षित कार्यों का निष्पादन कर सकता है; और
(vii) किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय करना या किसी अन्य प्रकार की गतिविधि करना जिसे केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक अधिकृत कर सके।]
(i) यह अपने संचालन और ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे विभिन्न संस्थानों के संचालन का समन्वय करेगा तथा कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों को बनाए रखेगा तथा केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगे अन्य संस्थानों को परामर्श के लिए उपलब्ध रहेगा;
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या रिजर्व बैंक के लिए ऋण एवं अग्रिम प्रदान किए जाने, या बांड या डिबेंचर खरीदे जाने, या सब्सक्राइब किए जाने, या खरीदे जाने, या सब्सक्राइब किए जाने, से संबंधित किसी भी व्यवसाय के लेन-देन में एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है;
(iii) ग्रामीण बैंकिंग, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, तकनीकी-आर्थिक और अन्य सर्वेक्षणों सहित प्रशिक्षण, सूचना के प्रसार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं प्रदान कर सकता है और उक्त उद्देश्यों के लिए किसी भी संस्था को फेलोशिप और चेयर के प्रावधान के माध्यम से अनुदान सहित ऋण या अग्रिम या अनुदान दे सकता है ।
2 [(iv) कृषि एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों में लगे किसी भी व्यक्ति को तकनीकी, कानूनी, वित्तीय, विपणन एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकता है;
(v) भारत में या भारत के बाहर कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित मामलों में परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकता है, ऐसी शर्तों पर और ऐसे पारिश्रमिक के बदले, जैसा कि सहमति हो।
(vi) राष्ट्रीय बैंक को किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए या अपेक्षित कार्यों का निष्पादन कर सकता है; और
(vii) किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय करना या किसी अन्य प्रकार की गतिविधि करना जिसे केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक अधिकृत कर सके।]
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