NBARD Act 52अध्याय X · Miscellaneous
धारा 52 · नियुक्ति में दोष होने से कार्य अमान्य नहीं हो जाते, इत्यादि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय बैंक के बोर्ड या किसी समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर केवल बोर्ड या समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके गठन में किसी दोष के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(2) राष्ट्रीय बैंक के निदेशक या समिति के सदस्य के रूप में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि वह निदेशक बनने के लिए अयोग्य था या उसकी नियुक्ति में कोई अन्य दोष था।
(2) राष्ट्रीय बैंक के निदेशक या समिति के सदस्य के रूप में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि वह निदेशक बनने के लिए अयोग्य था या उसकी नियुक्ति में कोई अन्य दोष था।
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