NBARD Act 19अध्याय V · Borrowings by the National Bank
धारा 19 · नेशनल बैंक द्वारा लिए गए उधार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राष्ट्रीय बैंक, इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से,--
1 [(क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों और नियमों पर केंद्र सरकार की गारंटी के साथ या उसके बिना बांड, डिबेंचर और अन्य वित्तीय उपकरण जारी करना और बेचना;]
2 [(ख) रिजर्व बैंक से मांग पर या अन्यथा चुकाने योग्य धन उधार लेना, ऐसी शर्तों और नियमों पर, जिनमें सुरक्षा और उद्देश्यों से संबंधित शर्तें शामिल हैं, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ग) केंद्र सरकार से और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन या संस्था से, ऐसी शर्तों और नियमों पर धन उधार लेना, जिन पर सहमति हो सकती है;
(घ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक या किसी व्यक्ति या निकाय से, चाहे वह निगमित हो या नहीं, ऐसी जमा राशि स्वीकार करना जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा रिजर्व बैंक की स्वीकृति से निर्धारित शर्तों पर चुकाई जा सके; और
(ई) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से उपहार, अनुदान, दान या उपकार प्राप्त करना।]
1 [(क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों और नियमों पर केंद्र सरकार की गारंटी के साथ या उसके बिना बांड, डिबेंचर और अन्य वित्तीय उपकरण जारी करना और बेचना;]
2 [(ख) रिजर्व बैंक से मांग पर या अन्यथा चुकाने योग्य धन उधार लेना, ऐसी शर्तों और नियमों पर, जिनमें सुरक्षा और उद्देश्यों से संबंधित शर्तें शामिल हैं, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ग) केंद्र सरकार से और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन या संस्था से, ऐसी शर्तों और नियमों पर धन उधार लेना, जिन पर सहमति हो सकती है;
(घ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक या किसी व्यक्ति या निकाय से, चाहे वह निगमित हो या नहीं, ऐसी जमा राशि स्वीकार करना जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा रिजर्व बैंक की स्वीकृति से निर्धारित शर्तों पर चुकाई जा सके; और
(ई) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से उपहार, अनुदान, दान या उपकार प्राप्त करना।]
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