NBARD Act 54अध्याय X · Miscellaneous
धारा 54 · निदेशकों की क्षतिपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीय बैंक द्वारा उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उससे संबंधित सभी हानियों और व्ययों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दी जाएगी, सिवाय उन हानियों और व्ययों के जो उसके स्वयं के जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण हुई हों।
(2) कोई निदेशक किसी अन्य निदेशक या राष्ट्रीय बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए या राष्ट्रीय बैंक को किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या स्वामित्व की अपर्याप्तता या कमी से या राष्ट्रीय बैंक की ओर से अधिग्रहित या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के लिए या किसी देनदार या राष्ट्रीय बैंक के प्रति बाध्य किसी व्यक्ति की दिवालियापन या गलत कार्य से या अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावना से किए गए किसी कार्य से होने वाली किसी हानि या व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(2) कोई निदेशक किसी अन्य निदेशक या राष्ट्रीय बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए या राष्ट्रीय बैंक को किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या स्वामित्व की अपर्याप्तता या कमी से या राष्ट्रीय बैंक की ओर से अधिग्रहित या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के लिए या किसी देनदार या राष्ट्रीय बैंक के प्रति बाध्य किसी व्यक्ति की दिवालियापन या गलत कार्य से या अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावना से किए गए किसी कार्य से होने वाली किसी हानि या व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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