NBARD Act 42अध्याय VIII · Funds, Accounts and Audit
धारा 42 · राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक संचालन) कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक संचालन) कोष के नाम से एक कोष स्थापित और अनुरक्षित करेगा।
(2) निधि में (धारा 18 के अधीन हस्तांतरित परिसंपत्तियों और देनदारियों के अतिरिक्त) निम्नलिखित शामिल होंगे:--
(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर जो धनराशि योगदान करें;
(ख) ऐसी धनराशि जो रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष योगदान कर सकता है; और
(ग) बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष योगदान की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त धनराशि।
(3) उक्त निधि में निहित राशि का प्रयोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा केवल धारा 23, धारा 24, धारा 25 की उपधारा (1) या धारा 27 के अधीन ऋण एवं अग्रिम के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने या धारा 26 के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
(2) निधि में (धारा 18 के अधीन हस्तांतरित परिसंपत्तियों और देनदारियों के अतिरिक्त) निम्नलिखित शामिल होंगे:--
(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर जो धनराशि योगदान करें;
(ख) ऐसी धनराशि जो रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष योगदान कर सकता है; और
(ग) बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष योगदान की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त धनराशि।
(3) उक्त निधि में निहित राशि का प्रयोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा केवल धारा 23, धारा 24, धारा 25 की उपधारा (1) या धारा 27 के अधीन ऋण एवं अग्रिम के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने या धारा 26 के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
