NBARD Act 28अध्याय VI · Credit Functions of the National Bank
धारा 28 · ऋण के लिए सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय बैंक द्वारा धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ग) या धारा 30 या धारा 32 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक के अतिरिक्त किसी संस्था को कोई सुविधा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा पूर्ण और बिना शर्त गारंटी न दी गई हो।
बशर्ते कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिनमें उधार लेने वाली संस्था द्वारा बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाती है।
(2) राष्ट्रीय बैंक द्वारा धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ग) या धारा 32 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे अनुसूचित बैंक द्वारा बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप सुरक्षा प्रस्तुत न की जाए।
1 [(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उन मामलों में कोई गारंटी या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी जिनमें बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह निर्णय लेता है कि किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक या बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में, या किसी योजना या योजनाओं के वर्ग के संबंध में, उस योजना या योजनाओं की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, ऐसी कोई सुरक्षा या गारंटी आवश्यक नहीं है।]
बशर्ते कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिनमें उधार लेने वाली संस्था द्वारा बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाती है।
(2) राष्ट्रीय बैंक द्वारा धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ग) या धारा 32 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे अनुसूचित बैंक द्वारा बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप सुरक्षा प्रस्तुत न की जाए।
1 [(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उन मामलों में कोई गारंटी या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी जिनमें बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह निर्णय लेता है कि किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक या बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में, या किसी योजना या योजनाओं के वर्ग के संबंध में, उस योजना या योजनाओं की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए राष्ट्रीय बैंक द्वारा सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, ऐसी कोई सुरक्षा या गारंटी आवश्यक नहीं है।]
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