CIC Act 7अध्याय II · Registration of Credit Information Companies
धारा 7 · रिजर्व बैंक के आदेश के विरुद्ध अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 5 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के आवेदन की अस्वीकृति या धारा 6 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश से पीड़ित कोई क्रेडिट सूचना कंपनी, अस्वीकृति या रद्द करने के ऐसे आदेश की सूचना क्रेडिट सूचना कंपनी को मिलने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकती है।
(2) केंद्र सरकार या उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण या न्यायाधिकरण का निर्णय, जहाँ उपधारा (1) के तहत उसके समक्ष अपील की गई हो, या रिजर्व बैंक का निर्णय, जहाँ ऐसी कोई अपील नहीं की गई हो, अंतिम होगा:
बशर्ते कि अपील को अस्वीकार करने का कोई भी आदेश देने से पहले, आवेदक कंपनी या क्रेडिट सूचना कंपनी, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार या उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण या न्यायाधिकरण का निर्णय, जहाँ उपधारा (1) के तहत उसके समक्ष अपील की गई हो, या रिजर्व बैंक का निर्णय, जहाँ ऐसी कोई अपील नहीं की गई हो, अंतिम होगा:
बशर्ते कि अपील को अस्वीकार करने का कोई भी आदेश देने से पहले, आवेदक कंपनी या क्रेडिट सूचना कंपनी, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
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