CIC Act 22अध्याय VI · Information Privacy Principles and Furnishing of Credit Information
धारा 22 · क्रेडिट संबंधी जानकारी तक अनधिकृत पहुंच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट सूचना कंपनी या क्रेडिट संस्थान या किसी निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के कब्जे या नियंत्रण में मौजूद क्रेडिट सूचना तक पहुंच प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि यह पहुंच इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अधिकृत न हो या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया गया हो, और ऐसी अनुमति या निर्देश के बिना क्रेडिट सूचना तक ऐसी कोई भी पहुंच क्रेडिट सूचना तक अनधिकृत पहुंच मानी जाएगी।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रेडिट सूचना तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रत्येक अपराध के लिए एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि वह ऐसी अनधिकृत पहुँच जारी रखता है, तो चूक जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसी अनधिकृत क्रेडिट सूचना किसी भी उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रेडिट सूचना तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रत्येक अपराध के लिए एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि वह ऐसी अनधिकृत पहुँच जारी रखता है, तो चूक जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसी अनधिकृत क्रेडिट सूचना किसी भी उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखी जाएगी।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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