CIC Act 17अध्याय V · Functions of Credit Information Companies
धारा 17 · ऋण संबंधी जानकारी का संग्रह और प्रदान करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई क्रेडिट सूचना कंपनी या कंपनी द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में या उसके लगभग समान प्रपत्र में लिखित नोटिस द्वारा, अपने सदस्यों, जो क्रेडिट संस्थान या क्रेडिट सूचना कंपनी हों, से इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक समझी जाने वाली क्रेडिट सूचना प्रदान करने की मांग कर सकता है।
(2) प्रत्येक क्रेडिट संस्था जो क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य है और प्रत्येक क्रेडिट सूचना कंपनी जो अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य है, उप-धारा (1) के तहत नोटिस प्राप्त होने पर, उस क्रेडिट सूचना कंपनी को क्रेडिट सूचना प्रदान करेगी जिसकी वह सदस्य है, ऐसे समय के भीतर जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) प्रत्येक क्रेडिट सूचना कंपनी, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त क्रेडिट सूचना, इस अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपने निर्दिष्ट उपयोगकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रदान करेगी।
(4) इस अधिनियम के तहत प्राप्त कोई भी क्रेडिट जानकारी,--
(क) क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा, इसके निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट किया जाएगा; या
(ख) निर्दिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट किया जाएगा;
(ग) क्रेडिट सूचना कंपनी या निर्दिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए खुलासा नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि किसी अन्य कानून द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले उद्देश्य के लिए अनुमति दी गई हो या आवश्यक हो।
(2) प्रत्येक क्रेडिट संस्था जो क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य है और प्रत्येक क्रेडिट सूचना कंपनी जो अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी की सदस्य है, उप-धारा (1) के तहत नोटिस प्राप्त होने पर, उस क्रेडिट सूचना कंपनी को क्रेडिट सूचना प्रदान करेगी जिसकी वह सदस्य है, ऐसे समय के भीतर जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) प्रत्येक क्रेडिट सूचना कंपनी, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त क्रेडिट सूचना, इस अधिनियम के प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपने निर्दिष्ट उपयोगकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रदान करेगी।
(4) इस अधिनियम के तहत प्राप्त कोई भी क्रेडिट जानकारी,--
(क) क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा, इसके निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट किया जाएगा; या
(ख) निर्दिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट किया जाएगा;
(ग) क्रेडिट सूचना कंपनी या निर्दिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए खुलासा नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि किसी अन्य कानून द्वारा समय-समय पर लागू होने वाले उद्देश्य के लिए अनुमति दी गई हो या आवश्यक हो।
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