CIC Act 12अध्याय III · Management of Credit Information Companies
धारा 12 · क्रेडिट सूचना कंपनी, क्रेडिट संस्थान और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता का निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 235 में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी समय, और केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर, अपने एक या अधिक अधिकारियों द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों या एजेंसियों के माध्यम से, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, किसी क्रेडिट सूचना कंपनी या क्रेडिट संस्था या निर्दिष्ट उपयोगकर्ता और उनकी पुस्तकों और खातों का निरीक्षण करवा सकता है; और भारतीय रिज़र्व बैंक क्रेडिट सूचना कंपनी या क्रेडिट संस्था या निर्दिष्ट उपयोगकर्ता, जैसा भी मामला हो, को ऐसे निरीक्षण पर अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करेगा।
(2) क्रेडिट सूचना कंपनी, क्रेडिट संस्था और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के प्रत्येक निदेशक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के तहत निरीक्षण करने वाले किसी भी अधिकारी या व्यक्ति या एजेंसी को, जैसा भी मामला हो, अपनी अभिरक्षा या अधिकार में मौजूद सभी पुस्तकें, खाते और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे और उसे ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनी, क्रेडिट संस्था और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के मामलों से संबंधित कोई भी विवरण और जानकारी प्रदान करे, जैसा कि उक्त अधिकारी या व्यक्ति या एजेंसी उससे मांगे, ऐसे समय के भीतर जैसा कि उक्त अधिकारी या व्यक्ति या एजेंसी निर्दिष्ट करे।
(3) रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी या व्यक्ति या एजेंसी जो उप-धारा (1) के तहत निरीक्षण कर रही है, क्रेडिट सूचना कंपनी, क्रेडिट संस्था और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी से उनके व्यवसाय के संबंध में शपथ पर पूछताछ कर सकती है और तदनुसार शपथ दिला सकती है।
(4) उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उपधारा (1) के तहत निरीक्षण के व्यय, या उससे संबंधित व्यय, संबंधित क्रेडिट सूचना कंपनी या क्रेडिट संस्था या निर्दिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो।
(2) क्रेडिट सूचना कंपनी, क्रेडिट संस्था और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के प्रत्येक निदेशक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के तहत निरीक्षण करने वाले किसी भी अधिकारी या व्यक्ति या एजेंसी को, जैसा भी मामला हो, अपनी अभिरक्षा या अधिकार में मौजूद सभी पुस्तकें, खाते और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे और उसे ऐसी क्रेडिट सूचना कंपनी, क्रेडिट संस्था और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के मामलों से संबंधित कोई भी विवरण और जानकारी प्रदान करे, जैसा कि उक्त अधिकारी या व्यक्ति या एजेंसी उससे मांगे, ऐसे समय के भीतर जैसा कि उक्त अधिकारी या व्यक्ति या एजेंसी निर्दिष्ट करे।
(3) रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी या व्यक्ति या एजेंसी जो उप-धारा (1) के तहत निरीक्षण कर रही है, क्रेडिट सूचना कंपनी, क्रेडिट संस्था और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी से उनके व्यवसाय के संबंध में शपथ पर पूछताछ कर सकती है और तदनुसार शपथ दिला सकती है।
(4) उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उपधारा (1) के तहत निरीक्षण के व्यय, या उससे संबंधित व्यय, संबंधित क्रेडिट सूचना कंपनी या क्रेडिट संस्था या निर्दिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो।
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