CIC Act 30अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 30 · सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य के कारण हुई या होने की संभावना वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार या क्रेडिट सूचना कंपनी या क्रेडिट संस्था, या उनके अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य, लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी, या एजेंट या रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार या क्रेडिट सूचना कंपनी या क्रेडिट संस्था के विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही या अभियोग नहीं चलाया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात किसी व्यक्ति के उस अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जिसके तहत वह किसी ऋण सूचना कंपनी, ऋण संस्था या उनके अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य, लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी या एजेंटों के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, उनके द्वारा किए गए किसी ऐसे खुलासे के कारण हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है जो अनधिकृत या कपटपूर्ण हो या इस अधिनियम के प्रावधानों या उनके बीच प्रचलित प्रथाओं या रीति-रिवाजों के विपरीत हो।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात किसी व्यक्ति के उस अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जिसके तहत वह किसी ऋण सूचना कंपनी, ऋण संस्था या उनके अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य, लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी या एजेंटों के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, उनके द्वारा किए गए किसी ऐसे खुलासे के कारण हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है जो अनधिकृत या कपटपूर्ण हो या इस अधिनियम के प्रावधानों या उनके बीच प्रचलित प्रथाओं या रीति-रिवाजों के विपरीत हो।
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