PPR Act 42अध्याय III · Functions, Powers and Duties of Gram Panchayats
धारा 42 · प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार।
ग्राम पंचायत का सरपंच और, यदि ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से अधिकृत किया गया हो, तो कोई अन्य पंच किसी भवन या भूमि में, सहायक या कामगारों के साथ या उनके बिना, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या किसी ऐसे कार्य को निष्पादित करने के लिए प्रवेश कर सकता है जिसे ग्राम पंचायत इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या उपनियमों द्वारा करने या निष्पादित करने के लिए अधिकृत है, या जिसे ग्राम पंचायत के लिए इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों के किसी भी उद्देश्य या किसी भी प्रावधान के अनुसरण में करना या निष्पादित करना आवश्यक है: बशर्ते कि -(क)
जब तक इस अधिनियम के तहत अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न हो, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कोई भी प्रवेश नहीं किया जाएगा;(ख)
प्रत्येक मामले में पर्याप्त सूचना दी जाएगी, भले ही किसी परिसर में बिना सूचना के प्रवेश किया जा सके, ताकि महिलाओं द्वारा अधिग्रहित अपार्टमेंट में रहने वाली महिलाएं परिसर के किसी ऐसे हिस्से में जा सकें जहां उनकी निजता भंग न हो; और(ग)
प्रवेश किए गए परिसर के निवासियों के सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों का हमेशा ध्यान रखा जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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