PPR Act 199अध्याय VIII · Control And Supervision
धारा 199 · पंचायत के प्रस्तावों को रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति
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पंचायत के प्रस्तावों को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार।
(1)
निदेशक लिखित आदेश द्वारा पंचायत द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा प्रस्ताव:-(क)
कानूनी रूप से पारित नहीं किया गया है; या(ख)
इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग है; या(ग)
सार्वजनिक हितों के विपरीत हो या समिति निधि या जिला परिषद निधि या पंचायत समिति या जिला परिषद की संपत्ति की बर्बादी या क्षति का कारण बनने की संभावना हो; या(घ)
इसके निष्पादन से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है या इससे दंगा या झड़प होने की संभावना है।(2)
उपधारा (1) के तहत कार्रवाई करने से पहले निदेशक पंचायत को स्पष्टीकरण का अवसर देगा।(3)
यदि उपायुक्त की राय में उपधारा (1) के खंड (सी) में निर्दिष्ट किसी आधार पर किसी प्रस्ताव को निलंबित करना आवश्यक हो, तो वह लिखित आदेश द्वारा प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है और निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।(4)
राज्य सरकार, या तो स्वतः संज्ञान से या उपधारा (3) के तहत पारित आदेश से पीड़ित पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, उस मामले का अभिलेख मंगवा सकती है जिसमें ऐसा आदेश पारित किया गया था और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे, लेकिन सरकार पंचायत के लिए प्रतिकूल कोई आदेश पारित नहीं करेगी जब तक कि उसे स्पष्टीकरण का अवसर न दिया जाए।इस धारा पर आपका निजी नोट
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