PPR Act 10अध्याय II · Gram Sabhas and Gram Panchayats
धारा 10 · ग्राम पंचायत का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
- [(1) प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों में से उस ग्राम सभा क्षेत्र के लिए एक ग्राम पंचायत का चुनाव करेगी जिसका नाम उसकी ग्राम सभा के नाम पर रखा गया है। (1-क) ग्राम पंचायत में एक सरपंच और उतने पंच होंगे जितने उपधारा (1-ग) के अंतर्गत जनसंख्या के प्रत्येक खंड के सामने दर्शाए गए हैं। (1-ख) सरपंच के चुनाव के लिए ग्राम सभा एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगी। (1-सी) पंचों के चुनाव के लिए, ग्राम सभा क्षेत्र को पंचों की संख्या के अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि नीचे प्रत्येक जनसंख्या वर्ग के सामने दर्शाया गया है। ग्राम सभा क्षेत्र को बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र मानते हुए, ऐसे वार्ड भौगोलिक रूप से सन्निहित होंगे और ग्राम सभा क्षेत्र में यथासंभव समान जनसंख्या वाले होंगे: क्रम संख्या जनसंख्या पंचों की संख्या
बशर्ते कि पंजाब पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से पूर्व गठित ग्राम सभा क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत में, जिसकी जनसंख्या तीन सौ से कम है, पंचों के चुनाव के लिए पंचों की संख्या वही होगी जो पूर्व निर्धारित की गई थी। उक्त अधिनियम का प्रारंभ यथावत रहेगा तथा ग्राम सभा क्षेत्र को पंचों की संख्या के अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाएगा ताकि चुनाव के प्रयोजन से वह बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बन सके।] [पंजाब अधिनियम संख्या 4, 2012, दिनांक 21.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित]
| ( | 1 | ) |
| 300 | से 1,000 तक की जनसंख्या के लिए | पाँच |
| (2) | 1001 से 2,000 तक की जनसंख्या के लिए | सात |
| (3) | 2001 से 5,000 तक की जनसंख्या के लिए | नौ |
| (4) | 5001 से 10,000 तक की जनसंख्या के लिए | ग्यारह |
| (5) | 10001 से अधिक जनसंख्या के लिए | तेरह: |
(2)
इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम पंचायत को आधिकारिक राजपत्र में उसके नाम से अधिसूचित किया जाएगा और अधिसूचित नाम से वह अपनी पहली बैठक की तिथि से कार्य करना शुरू कर देगी, जिसमें कोरम उपस्थित हो। वह एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अधीन किसी भी प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, उसे चल या अचल संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने, प्रशासित करने और हस्तांतरित करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा और वह उक्त नाम से मुकदमा कर सकेगी और उस पर मुकदमा किया जा सकेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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