PPR Act 15अध्याय II · Gram Sabhas and Gram Panchayats
धारा 15 · ग्राम पंचायत का कार्यकाल
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
प्रत्येक ग्राम पंचायत, जब तक कि इस अधिनियम के तहत पहले भंग न कर दी गई हो, अपनी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी। [स्पष्टीकरण - सरपंच और पंचों द्वारा धारा 13 के अनुसार शपथ लेने के बाद, ग्राम पंचायत की बैठक यथाशीघ्र आयोजित की जाएगी और ऐसी बैठक को इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत की पहली बैठक माना जाएगा।] [पंजाब अधिनियम संख्या 4, 2012, दिनांक 21.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित](2)
किसी भी विधि में किया गया कोई भी संशोधन, जो उस संशोधन से ठीक पहले कार्यरत ग्राम पंचायत का विघटन करने का प्रभाव नहीं डालेगा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक।(3)
ग्राम पंचायत के गठन के लिए चुनाव पूर्ण किया जाएगा-(क)
उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले;(ख)
इसके विघटन की तिथि से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले:(4)
किसी ग्राम पंचायत के अवधि समाप्त होने से पहले भंग होने पर गठित ग्राम पंचायत, उपधारा (1) के तहत भंग ग्राम पंचायत के भंग न होने की स्थिति में शेष अवधि के लिए ही बनी रहेगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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