PPR Act 206अध्याय VIII · Control And Supervision
धारा 206 · पंचायतों की बैठकों में भाग लेने का राज्य सरकार के अधिकारियों का अधिकार
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राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, पंचायत या उसकी किसी स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही में बोलने और अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार रखेंगे, लेकिन ऐसी किसी भी बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
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