PPR Act 164अध्याय VII · Constitution of Zila Parishads And Conduct Of Their Business
धारा 164 · जिला परिषदों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा-(क)
किसी जिला परिषद के चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र को उतने एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना, जितने सदस्य धारा 163 के अधीन सीधे निर्वाचित होने हैं;(ख)
प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना; और(ग)
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना।(2)
प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या और उन्हें आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात, जहाँ तक संभव हो, पूरे जिला परिषद क्षेत्र में समान हो: [बशर्ते कि यदि कोई नई जिला परिषद स्थापित की जाती है या मौजूदा जिला परिषद का विभाजन या विलय किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तुरंत किया जाएगा; और] [पंजाब अधिनियम संख्या 9, 2014, दिनांक 9.4.2014 द्वारा जोड़ा गया।](3)
प्रस्तावित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का रंगीन स्थल मानचित्र शामिल हो, जिसमें क्षेत्र आदि दर्शाया गया हो, ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव या उनके द्वारा अधिकृत उप निदेशक से कम रैंक के किसी अधिकारी के कार्यालय और जिला परिषद कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो जिला परिषद क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता प्रस्तावित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रदर्शित होने के इक्कीस दिनों के भीतर ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव के कार्यालय या उक्त अधिकृत अधिकारी को लिखित में प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होते हैं, तो उन पर विचार करने के बाद, ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव या उक्त अधिकृत अधिकारी, आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के गठन हेतु एक सुविचारित आदेश पारित करेंगे और इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव या उक्त अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा: बशर्ते कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में सूचना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी।] [पंजाब अधिनियम संख्या 9, 2014, दिनांक 9.4.2014 द्वारा जोड़ा गया।]इस धारा पर आपका निजी नोट
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