PPR Act 110अध्याय VI · Constitution of Panchayat Samitis and Conduct of their Business
धारा 110 · पंचायत समितियों के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी की असाधारण शक्तियां
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
आपातकाल की स्थिति में, अध्यक्ष, या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में कार्यपालक अधिकारी, किसी ऐसे कार्य के निष्पादन या किसी ऐसे कार्य को करने का निर्देश दे सकता है जिसे पंचायत समिति को निष्पादित करने का अधिकार प्राप्त है और जिसका तत्काल निष्पादन या करना, उसकी राय में, जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य को करने का व्यय पंचायत समिति निधि से भुगतान करने का निर्देश दे सकता है: बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक निर्देश पुष्टि के लिए पंचायत समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।(2)
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के किसी आदेश के उल्लंघन में उप-धारा (1) के अधीन कार्य नहीं करेगा।(3)
अध्यक्ष, या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा मामले पर विचार किए जाने तक, किसी ऐसे कार्य को करने से रोक सकता है जो उसकी राय में सार्वजनिक हित में अवांछनीय हो: बशर्ते कि वह कार्य ऐसा हो जिसे पंचायत समिति को रोकने का अधिकार हो।(4)
इस धारा के अंतर्गत दिए गए किसी भी निर्देश पर किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि मामला आपातकालीन नहीं था।इस धारा पर आपका निजी नोट
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