Gratuity Act 7Aअध्याय · Sections
धारा 7A · निरीक्षक
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उतने निरीक्षक जितने वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी ।
(2) समुचित सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, वह क्षेत्र परिनिश्चित कर सकेगी जिस पर इस प्रकार नियुक्त निरीक्षक के प्राधिकार का विस्तार होगा तथा जहां एक ही क्षेत्र के लिए दो या अधिक निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं वहां ऐसे आदेश द्वारा उस काम के वितरण या आबंटन के लिए भी, जिसका इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा पालन किया जाना है, उपबन्ध कर सकेगी ।
(3) प्रत्येक निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।
(2) समुचित सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, वह क्षेत्र परिनिश्चित कर सकेगी जिस पर इस प्रकार नियुक्त निरीक्षक के प्राधिकार का विस्तार होगा तथा जहां एक ही क्षेत्र के लिए दो या अधिक निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं वहां ऐसे आदेश द्वारा उस काम के वितरण या आबंटन के लिए भी, जिसका इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा पालन किया जाना है, उपबन्ध कर सकेगी ।
(3) प्रत्येक निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
