Gratuity Act 1अध्याय · Sections
धारा 1 · संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारम्भ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपदान संदाय अधिनियम,1972 है ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :
परन्तु जहां तक इसका सम्बन्ध बागानों या पत्तनों से है, इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं होगा ।
(3) यह अधिनियम-
(क) प्रत्येक कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कम्पनी को ;
(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा स्थापन को, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा नियोजित थे ;
(ग) ऐसे अन्य स्थापनों अथवा स्थापनों के वर्ग को जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हों अथवा नियोजित थे,
लागू होगा ।
[(3क) कोई दुकान यह स्थापन, जिसको या अधिनियम लागू नहीं हो गया है, इस अधिनियम द्वारा इस बात के होते हुए भी शासित होता रहेगा कि उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या, इस अधिनियम के इस प्रकार लागू हो जाने के पश्चात् किसी समय दस के कम हो जाती है ।]
(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :
परन्तु जहां तक इसका सम्बन्ध बागानों या पत्तनों से है, इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं होगा ।
(3) यह अधिनियम-
(क) प्रत्येक कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कम्पनी को ;
(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा स्थापन को, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा नियोजित थे ;
(ग) ऐसे अन्य स्थापनों अथवा स्थापनों के वर्ग को जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हों अथवा नियोजित थे,
लागू होगा ।
[(3क) कोई दुकान यह स्थापन, जिसको या अधिनियम लागू नहीं हो गया है, इस अधिनियम द्वारा इस बात के होते हुए भी शासित होता रहेगा कि उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या, इस अधिनियम के इस प्रकार लागू हो जाने के पश्चात् किसी समय दस के कम हो जाती है ।]
(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
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