Gratuity Act 11अध्याय · Sections
धारा 11 · अपराधों का संज्ञान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर के सिवाय नहीं करेगा :
परन्तु जहां उपदान की रकम का संदाय या उसकी वसूली विहित समय के अवसान से छह मास के भीतर नहीं की गई है वहां समुचित सरकार नियंत्रक प्राधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत करेगी कि वह नियोजक के विरुद्ध परिवाद करे और तब नियंत्रक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकरण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसा परिवाद करेगा ।
(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण [महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटट के न्यायालय से अवर न्यायालय नहीं करेगा ।
परन्तु जहां उपदान की रकम का संदाय या उसकी वसूली विहित समय के अवसान से छह मास के भीतर नहीं की गई है वहां समुचित सरकार नियंत्रक प्राधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत करेगी कि वह नियोजक के विरुद्ध परिवाद करे और तब नियंत्रक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकरण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसा परिवाद करेगा ।
(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण [महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटट के न्यायालय से अवर न्यायालय नहीं करेगा ।
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