SV Act 36अध्याय X · Miscellaneous
धारा 36 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाएगी।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सड़क पर सामान बेचने की आयु;
(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने का प्रपत्र, अवधि और तरीका;
(ग) वे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति को धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अनुभव;
(घ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का प्रपत्र एवं विधि;
(ई) शिकायत या विवाद प्राप्त होने पर सत्यापन और जांच का तरीका, वह समय जिसके भीतर और वह तरीका जिससे धारा 20 की उपधारा (3) के तहत शिकायतों के निवारण और विवादों के समाधान के लिए कदम उठाए जा सकते हैं;
(f) धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत अपील दाखिल करने का प्रपत्र, समय और तरीका;
(जी) वह समय और वह तरीका जिससे धारा 20 की उपधारा (5) के तहत अपील का निपटारा किया जाएगा;
(h) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन नगर बिक्री समिति का कार्यकाल और उसके गठन का तरीका;
(i) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नगर बिक्री समिति के अन्य सदस्यों की संख्या;
(j) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (d) के अधीन स्ट्रीट वेंडरों के बीच चुनाव कराने का तरीका;
(k) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते;
(एल) बैठक का समय और स्थान, बैठकों में कामकाज के संचालन की प्रक्रिया और धारा 23 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा किए जाने वाले कार्य;
(m) वह तरीका और उद्देश्य जिसके लिए किसी व्यक्ति को धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जोड़ा जा सकता है;
(n) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन किसी संबद्ध व्यक्ति को देय भत्ते;
(ओ) धारा 25 के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटी के अन्य कर्मचारी;
(पी) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन सभी स्ट्रीट वेंडरों का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखने का तरीका;
(q) धारा 30 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण;
(आर) धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन योजना के सारांश को प्रकाशित करने का तरीका।
(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और योजना, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या योजना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम या योजना नहीं बनाई जानी चाहिए, तो नियम या योजना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम या योजना के अधीन पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या योजना, बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जहाँ दो सदन हैं, और जहाँ राज्य विधानमंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सड़क पर सामान बेचने की आयु;
(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने का प्रपत्र, अवधि और तरीका;
(ग) वे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति को धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अनुभव;
(घ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का प्रपत्र एवं विधि;
(ई) शिकायत या विवाद प्राप्त होने पर सत्यापन और जांच का तरीका, वह समय जिसके भीतर और वह तरीका जिससे धारा 20 की उपधारा (3) के तहत शिकायतों के निवारण और विवादों के समाधान के लिए कदम उठाए जा सकते हैं;
(f) धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत अपील दाखिल करने का प्रपत्र, समय और तरीका;
(जी) वह समय और वह तरीका जिससे धारा 20 की उपधारा (5) के तहत अपील का निपटारा किया जाएगा;
(h) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन नगर बिक्री समिति का कार्यकाल और उसके गठन का तरीका;
(i) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नगर बिक्री समिति के अन्य सदस्यों की संख्या;
(j) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (d) के अधीन स्ट्रीट वेंडरों के बीच चुनाव कराने का तरीका;
(k) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते;
(एल) बैठक का समय और स्थान, बैठकों में कामकाज के संचालन की प्रक्रिया और धारा 23 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा किए जाने वाले कार्य;
(m) वह तरीका और उद्देश्य जिसके लिए किसी व्यक्ति को धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जोड़ा जा सकता है;
(n) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन किसी संबद्ध व्यक्ति को देय भत्ते;
(ओ) धारा 25 के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटी के अन्य कर्मचारी;
(पी) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन सभी स्ट्रीट वेंडरों का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखने का तरीका;
(q) धारा 30 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण;
(आर) धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन योजना के सारांश को प्रकाशित करने का तरीका।
(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और योजना, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या योजना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम या योजना नहीं बनाई जानी चाहिए, तो नियम या योजना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम या योजना के अधीन पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या योजना, बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जहाँ दो सदन हैं, और जहाँ राज्य विधानमंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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