SV Act 35अध्याय X · Miscellaneous
धारा 35 · अनुसूचियों में संशोधन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार की अनुशंसाओं पर या अन्यथा, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है और इसके बाद प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची, जैसा भी मामला हो, तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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