SV Act 1अध्याय I · Preliminary
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ और प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम को स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है।
(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है*।
(3) यह अधिनियम ऐसी तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे; और विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं तथा किसी प्रावधान में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के संदर्भ को किसी राज्य के संबंध में उस प्रावधान के उस राज्य में लागू होने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
(4) इस अधिनियम के प्रावधान रेलवे अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) के तहत रेलवे के स्वामित्व और नियंत्रण वाली किसी भी भूमि, परिसर और ट्रेनों पर लागू नहीं होंगे।
राज्य संशोधन
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश
धारा 1.-- उपधारा (2) में, 'जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर' शब्द हटा दिया जाए।
[जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) द्वितीय आदेश, 2020, अधिसूचना संख्या एसओ 3465(ई), दिनांक (5-10-2020) और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020, अधिसूचना संख्या एसओ 3774(ई), दिनांक (23-10-2020) के अनुसार।]
(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है*।
(3) यह अधिनियम ऐसी तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे; और विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं तथा किसी प्रावधान में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के संदर्भ को किसी राज्य के संबंध में उस प्रावधान के उस राज्य में लागू होने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
(4) इस अधिनियम के प्रावधान रेलवे अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) के तहत रेलवे के स्वामित्व और नियंत्रण वाली किसी भी भूमि, परिसर और ट्रेनों पर लागू नहीं होंगे।
राज्य संशोधन
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश
धारा 1.-- उपधारा (2) में, 'जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर' शब्द हटा दिया जाए।
[जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) द्वितीय आदेश, 2020, अधिसूचना संख्या एसओ 3465(ई), दिनांक (5-10-2020) और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020, अधिसूचना संख्या एसओ 3774(ई), दिनांक (23-10-2020) के अनुसार।]
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