SV Act 22अध्याय VII · Town Vending Committee
धारा 22 · टाउन वेंडिंग कमेटी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त सरकार, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में नगर बिक्री समिति के गठन की अवधि और विधि का प्रावधान कर सकती है:
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक से अधिक टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का, या प्रत्येक जोन या वार्ड के लिए एक टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का प्रावधान कर सकती है।
(2) प्रत्येक नगर बिक्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—
(क) नगर आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जो अध्यक्ष होंगे; और
(ख) उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, जो स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी, योजना प्राधिकरण, यातायात पुलिस, पुलिस, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, निवासी कल्याण संघ, बैंक और ऐसे अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिन्हें वह उचित समझे;
(ग) गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से कम नहीं होगी।
(घ) स्ट्रीट वेंडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, जिनका चुनाव स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा स्वयं निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
बशर्ते कि सड़क विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक तिहाई महिला विक्रेता होंगी:
इसके अलावा, स्ट्रीट वेंडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
(3) अध्यक्ष और उपधारा (2) के अधीन मनोनीत सदस्यों को ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक से अधिक टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का, या प्रत्येक जोन या वार्ड के लिए एक टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का प्रावधान कर सकती है।
(2) प्रत्येक नगर बिक्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—
(क) नगर आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जो अध्यक्ष होंगे; और
(ख) उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, जो स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी, योजना प्राधिकरण, यातायात पुलिस, पुलिस, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, निवासी कल्याण संघ, बैंक और ऐसे अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिन्हें वह उचित समझे;
(ग) गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से कम नहीं होगी।
(घ) स्ट्रीट वेंडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, जिनका चुनाव स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा स्वयं निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
बशर्ते कि सड़क विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक तिहाई महिला विक्रेता होंगी:
इसके अलावा, स्ट्रीट वेंडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
(3) अध्यक्ष और उपधारा (2) के अधीन मनोनीत सदस्यों को ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
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