SV Act 18अध्याय IV · Relocation and Eviction of Street Vendors
धारा 18 · सड़क विक्रेताओं का स्थानांतरण या निष्कासन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) स्थानीय प्राधिकरण, टाउन वेंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग को नो-वेंडिंग ज़ोन घोषित कर सकता है और उस क्षेत्र में वेंडिंग करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को योजना में निर्दिष्ट तरीके से स्थानांतरित कर सकता है।
(2) स्थानीय प्राधिकरण ऐसे स्ट्रीट वेंडर को, जिसका वेंडिंग प्रमाणपत्र धारा 10 के तहत रद्द कर दिया गया है, या जिसके पास वेंडिंग प्रमाणपत्र नहीं है और वह ऐसे प्रमाणपत्र के बिना वेंडिंग करता है, योजना में निर्दिष्ट तरीके से बेदखल करेगा।
(3) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थान से तब तक स्थानांतरित या बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे योजना में निर्दिष्ट तरीके से तीस दिन का नोटिस न दिया गया हो।
(4) किसी स्ट्रीट वेंडर को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा योजना में निर्दिष्ट तरीके से शारीरिक रूप से स्थानांतरित या बेदखल तभी किया जाएगा जब वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद वेंडिंग प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थान खाली करने में विफल रहा हो।
(5) प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर जो नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद वेंडिंग प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थान को खाली करने या स्थानांतरित करने में विफल रहता है, ऐसे चूक के प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने पर दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है, लेकिन जब्त किए गए माल के मूल्य से अधिक नहीं होगा।
(2) स्थानीय प्राधिकरण ऐसे स्ट्रीट वेंडर को, जिसका वेंडिंग प्रमाणपत्र धारा 10 के तहत रद्द कर दिया गया है, या जिसके पास वेंडिंग प्रमाणपत्र नहीं है और वह ऐसे प्रमाणपत्र के बिना वेंडिंग करता है, योजना में निर्दिष्ट तरीके से बेदखल करेगा।
(3) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थान से तब तक स्थानांतरित या बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे योजना में निर्दिष्ट तरीके से तीस दिन का नोटिस न दिया गया हो।
(4) किसी स्ट्रीट वेंडर को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा योजना में निर्दिष्ट तरीके से शारीरिक रूप से स्थानांतरित या बेदखल तभी किया जाएगा जब वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद वेंडिंग प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थान खाली करने में विफल रहा हो।
(5) प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर जो नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद वेंडिंग प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थान को खाली करने या स्थानांतरित करने में विफल रहता है, ऐसे चूक के प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने पर दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है, लेकिन जब्त किए गए माल के मूल्य से अधिक नहीं होगा।
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