SV Act 19अध्याय IV · Relocation and Eviction of Street Vendors
धारा 19 · माल की ज़ब्ती और पुनः प्राप्ति।
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(1) यदि धारा 18 की उपधारा (3) के तहत दी गई सूचना में निर्दिष्ट अवधि बीत जाने के बाद भी सड़क विक्रेता बिक्री प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट स्थान खाली करने में विफल रहता है, तो स्थानीय प्राधिकारी धारा 18 के तहत सड़क विक्रेता को बेदखल करने के अतिरिक्त, यदि आवश्यक समझे, तो योजना में निर्दिष्ट तरीके से ऐसे सड़क विक्रेता के माल को जब्त कर सकता है:
बशर्ते कि यदि ऐसी कोई ज़ब्ती की जाती है, तो योजना में निर्दिष्ट अनुसार ज़ब्त किए गए सामानों की एक सूची तैयार की जाएगी, और सामान ज़ब्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति सड़क विक्रेता को जारी की जाएगी।
(2) जिस सड़क विक्रेता का माल उपधारा (1) के अधीन जब्त किया गया है, वह योजना में निर्दिष्ट तरीके से और ऐसे शुल्क अदा करने के बाद अपना माल पुनः प्राप्त कर सकता है:
बशर्ते कि अनाशवान वस्तुओं के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण विक्रेता द्वारा दावा किए जाने के दो कार्यदिवसों के भीतर माल जारी करेगा और नाशवान वस्तुओं के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण विक्रेता द्वारा दावा किए जाने के उसी दिन माल जारी करेगा।
बशर्ते कि यदि ऐसी कोई ज़ब्ती की जाती है, तो योजना में निर्दिष्ट अनुसार ज़ब्त किए गए सामानों की एक सूची तैयार की जाएगी, और सामान ज़ब्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति सड़क विक्रेता को जारी की जाएगी।
(2) जिस सड़क विक्रेता का माल उपधारा (1) के अधीन जब्त किया गया है, वह योजना में निर्दिष्ट तरीके से और ऐसे शुल्क अदा करने के बाद अपना माल पुनः प्राप्त कर सकता है:
बशर्ते कि अनाशवान वस्तुओं के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण विक्रेता द्वारा दावा किए जाने के दो कार्यदिवसों के भीतर माल जारी करेगा और नाशवान वस्तुओं के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण विक्रेता द्वारा दावा किए जाने के उसी दिन माल जारी करेगा।
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