SV Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) उपयुक्त सरकार का अर्थ है, निम्नलिखित मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में,--
(i) विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार;
(ii) विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार या, जैसा भी मामला हो, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार;
(iii) कोई राज्य, राज्य सरकार;
(ख) धारण क्षमता से तात्पर्य किसी भी वेंडिंग ज़ोन में अधिकतम स्ट्रीट वेंडरों की संख्या से है और इसे टाउन वेंडिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है;
(ग) स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या छावनी बोर्ड, या जैसा भी मामला हो, छावनी अधिनियम, 2006 (41 ऑफ 2006) की धारा 47 के तहत नियुक्त नागरिक क्षेत्र समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय जो किसी शहर या कस्बे में नागरिक सेवाएं प्रदान करने और सड़क किनारे विक्रेताओं को विनियमित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का हकदार है और इसमें योजना प्राधिकरण भी शामिल है जो उस शहर या कस्बे में भूमि उपयोग को विनियमित करता है;
(घ) मोबाइल विक्रेता से तात्पर्य ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स से है जो निर्दिष्ट क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने सामान और सेवाओं की बिक्री करते हुए वेंडिंग गतिविधियां संचालित करते हैं;
(ई) प्राकृतिक बाजार का अर्थ है ऐसा बाजार जहां विक्रेता और खरीदार परंपरागत रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री और खरीद के लिए एकत्रित होते रहे हैं और जिसे टाउन वेंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया है;
(f) अधिसूचना का अर्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है तथा अधिसूचित शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(g) योजना प्राधिकरण से तात्पर्य किसी शहर या कस्बे में स्थित शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण से है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा भूमि उपयोग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो, जो मास्टर प्लान या विकास योजना या क्षेत्रीय योजना या लेआउट योजना या किसी अन्य स्थानिक योजना में किसी विशेष गतिविधि के लिए क्षेत्रों की सटीक सीमा निर्धारित करता हो, जो लागू नगर एवं ग्रामीण योजना अधिनियम या शहरी विकास अधिनियम या नगरपालिका अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो;
(h) निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
(i) अनुसूची से तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;
(j) योजना से तात्पर्य धारा 38 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा तैयार की गई योजना से है;
(k) स्थिर विक्रेता से तात्पर्य ऐसे सड़क विक्रेताओं से है जो किसी विशिष्ट स्थान पर नियमित रूप से बिक्री गतिविधियाँ संचालित करते हैं;
(एल) स्ट्रीट वेंडर का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं, माल, खाद्य पदार्थों या व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री करता हो या आम जनता को सेवाएं प्रदान करता हो, किसी सड़क, गली, फुटपाथ, पैदल मार्ग, पक्की सड़क, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, किसी अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर; और इसमें फेरीवाला, विक्रेता, अतिक्रमणकारी और अन्य सभी समानार्थी शब्द शामिल हैं जो स्थानीय या क्षेत्र विशिष्ट हो सकते हैं; और स्ट्रीट वेंडिंग शब्द, उनके व्याकरणिक भेदों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, तदनुसार समझा जाएगा;
(m) टाउन वेंडिंग कमेटी से तात्पर्य धारा 22 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा गठित निकाय से है;
(n) वेंडिंग ज़ोन का अर्थ है कोई ऐसा क्षेत्र, स्थान या जगह जिसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, टाउन वेंडिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर, सड़क विक्रेताओं द्वारा सड़क पर सामान बेचने के लिए विशेष रूप से नामित किया गया हो, और इसमें फुटपाथ, साइड वॉक, पक्की सड़क, तटबंध, सड़क के हिस्से, जनता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र या ऐसा कोई भी स्थान शामिल है जिसे वेंडिंग गतिविधियों और आम जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त माना जाता है।
(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियम या उसके किसी प्रावधान का कोई संदर्भ, ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसा अधिनियम या ऐसा प्रावधान लागू नहीं है, उस क्षेत्र में लागू संबंधित कानून, यदि कोई हो, के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
राज्य संशोधन
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश
धारा 2.-- उपधारा (1) में, खंड (क) में, उपखंड (ii) में, "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार" के स्थान पर "जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार" प्रतिस्थापित की जाएगी।
[जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) द्वितीय आदेश, 2020, अधिसूचना संख्या एसओ 3465(ई), दिनांक (5-10-2020) देखें ।]
(क) उपयुक्त सरकार का अर्थ है, निम्नलिखित मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में,--
(i) विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार;
(ii) विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार या, जैसा भी मामला हो, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार;
(iii) कोई राज्य, राज्य सरकार;
(ख) धारण क्षमता से तात्पर्य किसी भी वेंडिंग ज़ोन में अधिकतम स्ट्रीट वेंडरों की संख्या से है और इसे टाउन वेंडिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है;
(ग) स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या छावनी बोर्ड, या जैसा भी मामला हो, छावनी अधिनियम, 2006 (41 ऑफ 2006) की धारा 47 के तहत नियुक्त नागरिक क्षेत्र समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय जो किसी शहर या कस्बे में नागरिक सेवाएं प्रदान करने और सड़क किनारे विक्रेताओं को विनियमित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का हकदार है और इसमें योजना प्राधिकरण भी शामिल है जो उस शहर या कस्बे में भूमि उपयोग को विनियमित करता है;
(घ) मोबाइल विक्रेता से तात्पर्य ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स से है जो निर्दिष्ट क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने सामान और सेवाओं की बिक्री करते हुए वेंडिंग गतिविधियां संचालित करते हैं;
(ई) प्राकृतिक बाजार का अर्थ है ऐसा बाजार जहां विक्रेता और खरीदार परंपरागत रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री और खरीद के लिए एकत्रित होते रहे हैं और जिसे टाउन वेंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया है;
(f) अधिसूचना का अर्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है तथा अधिसूचित शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(g) योजना प्राधिकरण से तात्पर्य किसी शहर या कस्बे में स्थित शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण से है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा भूमि उपयोग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो, जो मास्टर प्लान या विकास योजना या क्षेत्रीय योजना या लेआउट योजना या किसी अन्य स्थानिक योजना में किसी विशेष गतिविधि के लिए क्षेत्रों की सटीक सीमा निर्धारित करता हो, जो लागू नगर एवं ग्रामीण योजना अधिनियम या शहरी विकास अधिनियम या नगरपालिका अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो;
(h) निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
(i) अनुसूची से तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;
(j) योजना से तात्पर्य धारा 38 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा तैयार की गई योजना से है;
(k) स्थिर विक्रेता से तात्पर्य ऐसे सड़क विक्रेताओं से है जो किसी विशिष्ट स्थान पर नियमित रूप से बिक्री गतिविधियाँ संचालित करते हैं;
(एल) स्ट्रीट वेंडर का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं, माल, खाद्य पदार्थों या व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री करता हो या आम जनता को सेवाएं प्रदान करता हो, किसी सड़क, गली, फुटपाथ, पैदल मार्ग, पक्की सड़क, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, किसी अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर; और इसमें फेरीवाला, विक्रेता, अतिक्रमणकारी और अन्य सभी समानार्थी शब्द शामिल हैं जो स्थानीय या क्षेत्र विशिष्ट हो सकते हैं; और स्ट्रीट वेंडिंग शब्द, उनके व्याकरणिक भेदों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, तदनुसार समझा जाएगा;
(m) टाउन वेंडिंग कमेटी से तात्पर्य धारा 22 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा गठित निकाय से है;
(n) वेंडिंग ज़ोन का अर्थ है कोई ऐसा क्षेत्र, स्थान या जगह जिसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, टाउन वेंडिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर, सड़क विक्रेताओं द्वारा सड़क पर सामान बेचने के लिए विशेष रूप से नामित किया गया हो, और इसमें फुटपाथ, साइड वॉक, पक्की सड़क, तटबंध, सड़क के हिस्से, जनता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र या ऐसा कोई भी स्थान शामिल है जिसे वेंडिंग गतिविधियों और आम जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त माना जाता है।
(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियम या उसके किसी प्रावधान का कोई संदर्भ, ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसा अधिनियम या ऐसा प्रावधान लागू नहीं है, उस क्षेत्र में लागू संबंधित कानून, यदि कोई हो, के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
राज्य संशोधन
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश
धारा 2.-- उपधारा (1) में, खंड (क) में, उपखंड (ii) में, "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार" के स्थान पर "जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार" प्रतिस्थापित की जाएगी।
[जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) द्वितीय आदेश, 2020, अधिसूचना संख्या एसओ 3465(ई), दिनांक (5-10-2020) देखें ।]
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