RCFCE Act 22अध्याय IV · Responsibilities of Schools and Teachers
धारा 22 · विद्यालय विकास योजना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
( 1 ) धारा 21 की उपधारा (1) के तहत गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यालय के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति को छोड़कर, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, और धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (ii) में परिभाषित सहायता प्राप्त विद्यालय को छोड़कर, विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली योजनाओं और अनुदानों का आधार होगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली योजनाओं और अनुदानों का आधार होगी।
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