RCFCE Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "उपयुक्त सरकार" से तात्पर्य है--
(i) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालय के संबंध में, या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के संबंध में, जिसमें विधानमंडल नहीं है, केंद्र सरकार;
(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट विद्यालय के अतिरिक्त, किसी अन्य विद्यालय के संबंध में, जो कि—
(ए) राज्य, राज्य सरकार;
(ख) विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेश, उस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार;
(ख) "प्रति व्यक्ति शुल्क" से तात्पर्य विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दान, अंशदान या भुगतान से है;
(ग) "बालक" से तात्पर्य छह से चौदह वर्ष की आयु के लड़के या लड़की से है;
(घ) "वंचित समूह से संबंधित बच्चा" का अर्थ है 3 [विकलांग बच्चा या] अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से संबंधित बच्चा, जिसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारक के कारण नुकसान हो, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ई) "कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चा" से तात्पर्य ऐसे माता-पिता या अभिभावक से संबंधित बच्चे से है जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है;
1 [(ee) "विकलांग बच्चा" में शामिल है,--
(ए) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1 ऑफ 1996) की धारा 2 के खंड (आई) में परिभाषित "विकलांगता" वाला बच्चा;
(बी) एक बच्चा, जो राष्ट्रीय ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 (44 ऑफ 1999) की धारा 2 के खंड (जे) में परिभाषित विकलांग व्यक्ति हो;
(सी) राष्ट्रीय ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 (44 ऑफ 1999) की धारा 2 के खंड (ओ) में परिभाषित "गंभीर विकलांगता" वाला बच्चा।]
(f) "प्राथमिक शिक्षा" से तात्पर्य प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा से है;
(जी) किसी बच्चे के संबंध में "अभिभावक" का अर्थ उस बच्चे की देखभाल और अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति है और इसमें प्राकृतिक अभिभावक या न्यायालय या क़ानून द्वारा नियुक्त या घोषित अभिभावक शामिल है;
(h) "स्थानीय प्राधिकरण" से तात्पर्य नगर निगम या नगर परिषद या जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और इसमें ऐसा अन्य प्राधिकरण या निकाय शामिल है जिसका विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण हो या जिसे किसी शहर, कस्बे या गांव में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन सशक्त बनाया गया हो;
(i) "राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग" से तात्पर्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है;
(j) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(k) "अभिभावक" से तात्पर्य किसी बच्चे के प्राकृतिक या सौतेले या दत्तक पिता या माता से है;
(l) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(m) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है;
(n) "विद्यालय" से तात्पर्य किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से है जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता हो और इसमें शामिल हैं--
(i) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालय;
(ii) एक सहायता प्राप्त विद्यालय जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों के पूरे या आंशिक हिस्से को पूरा करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करता है;
(iii) निर्दिष्ट श्रेणी से संबंधित विद्यालय; और
(iv) एक गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करता है;
(ओ) "स्क्रीनिंग प्रक्रिया" से तात्पर्य किसी बच्चे को दूसरे बच्चे पर वरीयता देते हुए प्रवेश के लिए चयन करने की विधि से है, जो यादृच्छिक विधि के अलावा कोई अन्य विधि हो;
(पी) किसी विद्यालय के संबंध में "निर्दिष्ट श्रेणी" से तात्पर्य केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट चरित्र वाले विद्यालय से है, जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(q) 'बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग' से तात्पर्य बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के तहत गठित बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग से है।
(क) "उपयुक्त सरकार" से तात्पर्य है--
(i) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालय के संबंध में, या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के संबंध में, जिसमें विधानमंडल नहीं है, केंद्र सरकार;
(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट विद्यालय के अतिरिक्त, किसी अन्य विद्यालय के संबंध में, जो कि—
(ए) राज्य, राज्य सरकार;
(ख) विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेश, उस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार;
(ख) "प्रति व्यक्ति शुल्क" से तात्पर्य विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दान, अंशदान या भुगतान से है;
(ग) "बालक" से तात्पर्य छह से चौदह वर्ष की आयु के लड़के या लड़की से है;
(घ) "वंचित समूह से संबंधित बच्चा" का अर्थ है 3 [विकलांग बच्चा या] अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से संबंधित बच्चा, जिसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारक के कारण नुकसान हो, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ई) "कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चा" से तात्पर्य ऐसे माता-पिता या अभिभावक से संबंधित बच्चे से है जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है;
1 [(ee) "विकलांग बच्चा" में शामिल है,--
(ए) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1 ऑफ 1996) की धारा 2 के खंड (आई) में परिभाषित "विकलांगता" वाला बच्चा;
(बी) एक बच्चा, जो राष्ट्रीय ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 (44 ऑफ 1999) की धारा 2 के खंड (जे) में परिभाषित विकलांग व्यक्ति हो;
(सी) राष्ट्रीय ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999 (44 ऑफ 1999) की धारा 2 के खंड (ओ) में परिभाषित "गंभीर विकलांगता" वाला बच्चा।]
(f) "प्राथमिक शिक्षा" से तात्पर्य प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा से है;
(जी) किसी बच्चे के संबंध में "अभिभावक" का अर्थ उस बच्चे की देखभाल और अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति है और इसमें प्राकृतिक अभिभावक या न्यायालय या क़ानून द्वारा नियुक्त या घोषित अभिभावक शामिल है;
(h) "स्थानीय प्राधिकरण" से तात्पर्य नगर निगम या नगर परिषद या जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और इसमें ऐसा अन्य प्राधिकरण या निकाय शामिल है जिसका विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण हो या जिसे किसी शहर, कस्बे या गांव में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन सशक्त बनाया गया हो;
(i) "राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग" से तात्पर्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है;
(j) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(k) "अभिभावक" से तात्पर्य किसी बच्चे के प्राकृतिक या सौतेले या दत्तक पिता या माता से है;
(l) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(m) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है;
(n) "विद्यालय" से तात्पर्य किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से है जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता हो और इसमें शामिल हैं--
(i) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालय;
(ii) एक सहायता प्राप्त विद्यालय जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों के पूरे या आंशिक हिस्से को पूरा करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करता है;
(iii) निर्दिष्ट श्रेणी से संबंधित विद्यालय; और
(iv) एक गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करता है;
(ओ) "स्क्रीनिंग प्रक्रिया" से तात्पर्य किसी बच्चे को दूसरे बच्चे पर वरीयता देते हुए प्रवेश के लिए चयन करने की विधि से है, जो यादृच्छिक विधि के अलावा कोई अन्य विधि हो;
(पी) किसी विद्यालय के संबंध में "निर्दिष्ट श्रेणी" से तात्पर्य केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट चरित्र वाले विद्यालय से है, जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(q) 'बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग' से तात्पर्य बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के तहत गठित बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग से है।
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