RCFCE Act 11अध्याय III · Duties of Appropriate Government, Local Authority and Parents
धारा 11 · उपयुक्त सरकार द्वारा पूर्व-विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने और सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती है।
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