RCFCE Act 21अध्याय IV · Responsibilities of Schools and Teachers
धारा 21 · विद्यालय प्रबंधन समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 2 के खंड (n) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय के अतिरिक्त कोई विद्यालय, स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, ऐसे विद्यालय में प्रवेश पाने वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों तथा शिक्षकों से मिलकर एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा।
बशर्ते कि ऐसी समिति के कम से कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या अभिभावक हों:
इसके अलावा, वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा:
इसके अलावा, ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।
(2) विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:--
(क) विद्यालय के कामकाज की निगरानी करना;
(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;
(ग) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग की निगरानी करना; और
(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकें।
1. बशर्ते कि उपधारा (1) के अंतर्गत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति,--
(क) किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित विद्यालय, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो; और
(ख) धारा 2 के खंड (न) की उपधारा (ii) में परिभाषित अन्य सभी सहायता प्राप्त विद्यालय
केवल सलाहकारी कार्य ही करेगा।]
राज्य संशोधन
राजस्थान
केंद्रीय अधिनियम संख्या 35, 2009 की धारा 21 का संशोधन.— मुख्य अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में,-
(i) खंड (c) में अंत में आने वाला शब्द “और” हटा दिया जाएगा; और
(ii) यथासंशोधित खंड (c) के पश्चात तथा खंड (d) के पश्चात निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
“(ca) यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक धारा 24 के अंतर्गत निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करें; और”।
[राजस्थान अधिनियम 32, 2017, धारा 4 देखें ।]
बशर्ते कि ऐसी समिति के कम से कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या अभिभावक हों:
इसके अलावा, वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा:
इसके अलावा, ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।
(2) विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:--
(क) विद्यालय के कामकाज की निगरानी करना;
(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;
(ग) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग की निगरानी करना; और
(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकें।
1. बशर्ते कि उपधारा (1) के अंतर्गत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति,--
(क) किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित विद्यालय, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो; और
(ख) धारा 2 के खंड (न) की उपधारा (ii) में परिभाषित अन्य सभी सहायता प्राप्त विद्यालय
केवल सलाहकारी कार्य ही करेगा।]
राज्य संशोधन
राजस्थान
केंद्रीय अधिनियम संख्या 35, 2009 की धारा 21 का संशोधन.— मुख्य अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में,-
(i) खंड (c) में अंत में आने वाला शब्द “और” हटा दिया जाएगा; और
(ii) यथासंशोधित खंड (c) के पश्चात तथा खंड (d) के पश्चात निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
“(ca) यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक धारा 24 के अंतर्गत निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करें; और”।
[राजस्थान अधिनियम 32, 2017, धारा 4 देखें ।]
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